declare crypto income 2025: में डिक्लेयर नहीं की? CBDT आपके ITR और एक्सचेंज डेटा की मिलान कर रहा हो सकता है

crypto income 2025: क्या आपने 2024-25 वित्तीय वर्ष में क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में डिक्लेयर नहीं की? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए! केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पहले से ही क्रिप्टो एक्सचेंजों के डेटा और टैक्सपेयर्स के ITR की मिलान कर रहा है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि CBDT कैसे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन्स को ट्रैक कर रहा है, नियमों का पालन न करने पर जुर्माना, और क्या करें अगर आपने क्रिप्टो इनकम डिक्लेयर नहीं की है

declare crypto income 2025: क्रिप्टो इनकम?

 क्रिप्टो एक्सचेंजों से डेटा शेयरिंग:

  • भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज (जैसे WazirX, CoinDCX) अब IT डिपार्टमेंट के साथ यूजर ट्रांजैक्शन डेटा शेयर कर रहे हैं।
  • ₹10,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन्स पर विशेष नजर।

 बैंक अकाउंट्स की मॉनिटरिंग:

  • क्रिप्टो से जुड़े बैंक ट्रांजैक्शन्स (जैसे UPI, IMPS) पर CBDT की नजर।
  • अचानक बड़ी रकम का डिपॉजिट/विथड्रॉल रेड फ्लैग हो सकता है।

 आयकर पोर्टल पर मिलान:

  • अगर आपके ITR में क्रिप्टो इनकम नहीं दिखाई देती, लेकिन एक्सचेंज डेटा में ट्रांजैक्शन्स हैं, तो नोटिस आ सकता है

क्रिप्टो इनकम न डिक्लेयर करने पर जुर्माना

 टैक्स चोरी (Section 271(1)(c)):

  • कर की चोरी पर 50-200% तक जुर्माना
  • पेनल्टी + ब्याज देना पड़ सकता है।

 नोटिस और रेड्ड (Survey):

  • IT डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है।
  • गंभीर मामलों में घर/ऑफिस पर रेड्ड भी हो सकती है।

 काला धन (Black Money) के तहत केस:

  • अगर ₹10 लाख से अधिक की क्रिप्टो इनकम छुपाई गई, तो ब्लैक मनी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है।

क्या करें अगर क्रिप्टो इनकम डिक्लेयर नहीं की?

 ITR में रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें:

  • ITR के लिए Revised Return (ITR-U) फाइल करने का विकल्प है।
  • 31 मार्च 2026 तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकता है।

 टैक्स + पेनल्टी जमा करें:

  • 30% टैक्स + 4% सेस क्रिप्टो प्रॉफिट पर लागू होता है।
  • पेनल्टी से बचने के लिए जल्दी एक्शन लें

 CA से सलाह लें:

  • अगर बड़ी रकम छूट गई है, तो Tax Expert से कंसल्ट करें।

declare crypto income 2025: क्रिप्टो इनकम कैसे डिक्लेयर करें? (ITR में)

 ITR फॉर्म: ITR-2 या ITR-3 (बिजनेस/कैपिटल गेन्स वालों के लिए)।
 हेड्स के तहत डिक्लेयर करें:

  • “Capital Gains” (अगर क्रिप्टो बेचकर प्रॉफिट हुआ)।
  • “Income from Other Sources” (अगर स्टेकिंग/माइनिंग से इनकम हुई)।

 TDS (1%) का ध्यान रखें:

  • VDAs (Virtual Digital Assets) पर 1% TDS कटता है, इसका क्लेम करना न भूलें।

CBDT की नई गाइडलाइन्स (2025 Updates)

 क्रिप्टो एक्सचेंजों को KYC रिपोर्टिंग अनिवार्य।
 ₹50,000+ के ट्रांजैक्शन्स पर ऑटोमैचिंग सिस्टम।
 अप्रैल 2025 से सख्त कार्रवाई शुरू।

निष्कर्ष

अगर आपने 2024-25 में क्रिप्टो से इनकम कमाई है और ITR में डिक्लेयर नहीं की, तो जल्द से जल्द रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें। CBDT की डेटा मिलान तकनीक अब इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि छुपी हुई क्रिप्टो इनकम पकड़ी जा सकती है। टैक्स नियमों का पालन करके पेनल्टी और कानूनी परेशानियों से बचें

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